अमीर लोग प्रदूषण फैलाते हैं, गरीब लोग भुगतते हैं… दिल्ली की ज़हरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। By Abhinay Akash

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली-NCR में बढ़ते एयर पॉल्यूशन से जुड़े मामलों में असरदार, लागू करने लायक आदेश देगा। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की बेंच ने घोषणा की कि वह 17 दिसंबर को दिल्ली-NCR में एयर पॉल्यूशन संकट से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी। सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह, जो एमिकस क्यूरी के तौर पर बेंच की मदद कर रही थीं, ने बेंच के सामने यह मुद्दा उठाया और कहा कि हालांकि बचाव के उपाय मौजूद हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनका ठीक से लागू न करना ही मुख्य समस्या है। उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट निर्देश नहीं देता, अधिकारी मौजूदा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। बेंच ने जवाब दिया, “यह मामला बुधवार को तीन जजों की बेंच के सामने आएगा। इसकी सुनवाई ज़रूर होगी।” चीफ जस्टिस ने कहा, “हम समस्या से वाकिफ हैं और ऐसे आदेश देंगे जिन्हें लागू किया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है।” चीफ जस्टिस ने यह भी टिप्पणी की कि प्रदूषण से सबसे ज़्यादा गरीब लोग प्रभावित होते हैं, जबकि अमीर लोग अक्सर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल होते हैं। एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने सहमति जताते हुए कहा कि इस संकट से सबसे ज़्यादा गरीब मज़दूर प्रभावित होते हैं। मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों की अपनी जीवनशैली है और वे गंभीर एयर पॉल्यूशन के बावजूद इसे बदलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन गरीबों का क्या?

एक और वकील ने बच्चों की सेहत से जुड़ी एक एप्लीकेशन का ज़िक्र करते हुए कहा कि पिछले आदेशों के बावजूद, स्कूलों में आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा, राज्य कोई कार्रवाई नहीं करेगा… पिछले महीने एक आदेश पास किया गया था कि दिसंबर-जनवरी में स्पोर्ट्स इवेंट नहीं होंगे। ऐसे इवेंट्स के खिलाफ आदेश पास होने के बावजूद, उन्होंने आदेश को नज़रअंदाज़ करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, “हम समस्या जानते हैं, और हमें ऐसे आदेश पास करने दें जिनका पालन किया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन्हें सख्ती से लागू किया जा सकता है। इन शहरी महानगरों में लोगों की अपनी जीवनशैली है।”

सिंह ने कहा कि गरीब मज़दूर सबसे ज़्यादा परेशान हैं, और बताया कि GRAP-IV उपायों को लागू करने की वजह से अब कंस्ट्रक्शन मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, “हम सिर्फ़ असरदार ऑर्डर पास करेंगे। कुछ निर्देश हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है। लोगों को उन हालात के हिसाब से ढलना होगा। उन्हें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी… मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों की अपनी लाइफस्टाइल होती है जिसे वे बदलते नहीं हैं। समस्या अमीरों के साथ होती है, गरीब लोग प्रभावित होते हैं।”

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