विवाद के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया कि अरावली क्षेत्र में कोई माइनिंग लीज़ नहीं दी जाएगी और कहा कि संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। By Ankit Singh

केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यों को अरावली रेंज में किसी भी नई माइनिंग लीज़ देने पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया। यह बैन पूरे अरावली क्षेत्र में समान रूप से लागू होगा और इसका मकसद इस रेंज को एक लगातार भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में संरक्षित करना है, साथ ही उन अवैध और अनियमित माइनिंग गतिविधियों को खत्म करना है जिनसे पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान हुआ है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली रेंज को अवैध खनन से बचाने और संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध पूरी अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य इस रेंज की अखंडता को बनाए रखना है। इन निर्देशों का उद्देश्य अरावली को गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली एक निरंतर भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में संरक्षित करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय (MoEF&CC) ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों/जोन की पहचान करने का निर्देश दिया है, जहां खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उन क्षेत्रों के अलावा जिन्हें केंद्र द्वारा पहले ही नो-माइनिंग जोन घोषित किया जा चुका है। यह पहचान पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप-स्तर के विचारों पर आधारित होनी चाहिए। ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक, विज्ञान-आधारित सतत खनन प्रबंधन योजना (MPSM) तैयार करते समय यह काम करने का निर्देश दिया गया है। यह योजना, जिसे व्यापक हितधारक परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा, संचयी पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन करेगी, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगी, और बहाली और पुनर्वास उपायों का सुझाव देगी।

मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार के इस कदम से पूरे अरावली क्षेत्र में खनन से सुरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों का दायरा और बढ़ेगा, जिसमें स्थानीय भूगोल, इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी का ध्यान रखा जाएगा। केंद्र ने यह भी निर्देश दिया है कि जो खदानें पहले से चल रही हैं, उनके लिए संबंधित राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल माइनिंग तरीकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, चल रही खनन गतिविधियों को अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा। भारत सरकार अरावली इकोसिस्टम के लंबे समय तक संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह रेगिस्तान बनने से रोकने, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण, जलभृतों को रिचार्ज करने और क्षेत्र को पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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